कोर्ट ऑफ ऑनर (मानसभा)-
इसके सदस्य दल नायक, सहा. दल नायक व टोली नायक होते
हैं। इनमें कोई एक सभापति (मान सभा अध्यक्ष) व एक सचिव के रूप में
कार्य करता है। सैकिंड को भी सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है।
स्काउटर/गाइडर परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। मानसभा के कार्य हैं
गतिविधियों की योजना बनाना, कार्यों की अनुमति आन्तरिक, वित्तीय व
अनुशासन संबंधी मामले पर विचार करना।