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स्काउट गाइड हेतु जरूरी बातें -

ध्यान देने योग्य बातें=

1. किसी भारतीय बालक/बालिका को आयु 10 वर्ष पूर्ण व 17 से कम होने पर रैक्रूट (आकांक्षी या प्रवेशार्थी) के रूप में टुप/
कम्पनी में सम्मिलित किया जा सकता है। प्रवेश पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर स्काउट-गाइड के रूप में उसकी दीक्षा तीन माह बाद अर्थात जन्मतिथि के, कम से कम 10 वर्ष 3 माह के बाद होगी।

2. प्रवेश (दीक्षा) के 6 माह बाद प्रथम सोपान कर सकते हैं।

3. प्रथम सोपान के 6 माह बाद द्वितीय सोपान कर सकते हैं।द्वितीय सोपान के 6 माह बाद तृतीय सोपान कर सकते हैं।

5. तृतीय सोपान के 9 माह बाद राज्य पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय सोपान पूर्ण करने के बाद राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना आवश्यक है तथा निर्धारित दक्षता बैजों पर कार्य करके राज्य पुरस्कार के लिए पंजीकरण कराना होगा।

6. तत्पश्चात स्टेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य पुरस्कार अभिशंसा (जांच) शिविर में भाग लेना अनिवार्य है।

7. इसी प्रकार राज्य पुरस्कार उत्तीर्ण घोषित होने के बाद,मानसभा की स्वीकृति लेना, राष्ट्रपति स्काउटगाइड अवार्ड प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना पाठ्यक्रमानुसार कार्य करना, लॉग बुक बनाना एलए. के स्वतंत्र परीक्षकों को परीक्षा देकर दक्षता बैज आदि के प्रमाण पत्र प्राप्त करना आदि कार्य पूर्ण करके राज्य पुरस्कार के 12 माह
बाद राष्ट्रपति अवार्ड हेतु राष्ट्रीय मुख्यालय की वेब साइट पर उपलब्ध
पंजीकरण फार्म को अंग्रेजी के कैपिटल लैटर्स में भरकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना चाहिए। फार्म में कटिंग व ओवरराइटिंग बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी।

8. लॉग बुक के अंत में स्काउटर/गाइडर,सहाजिला कमिश्नर व डी.ओ.सी./सी.ओ. के प्रति हस्ताक्षर अवश्य करावें।
9. राष्ट्रपति स्का./गा. अवार्ड प्राप्त करने की अधिकतम आयु 18 वर्ष है।

10.राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा आयोजित अभिशंसा (जांच) शिविरों में आयु को गंभीरता से देखा जाता है।

11.वे स्काउट/गाइड जिनकी आयु सीमा पूर्ण होने वाली है, उन्हें राज्य मुख्यालय से सम्पर्क कर निकट भविष्य में कहीं भी लगने वाले जांच शिविर में भाग लेने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

12.राष्ट्रपति अवार्ड जांच (अभिशंसा) शिविर में जाते समय अपना व्यक्तिगत जांच पत्र (टेस्ट कार्ड)व पंजीकरण संख्या भी ले जावें।

13. प्रत्येक स्तर पर गाइड की परीक्षक महिला व स्काउट के परीक्षक पुरुष ही होंगे ।

14. स्काउटर गाइडर, एक वर्ष में अपनी यूनिट की कुल संख्या( जो 32 से अधिक न हो) का केवल 25 % तक
स्काउट/गाइड को ही राष्ट्रपति अवार्ड हेतु अनुमोदित कर सकते हैं। विशेष मामलों में मुख्य आयुक्त और राज्य मुख्य आयुक्त जिला वर्ष में अधिकतम 50% तक कर सकते हैं।

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