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स्काउट-गाइड बनने हेतु योग्यता-
कोई भी बालक/बालिका जो भारत के नागरिक हों और 10 वर्ष की आयु कर चुके हों, परन्तु 17 वर्ष से कम हों वे बालक स्काउट तथा बालिका -गाइड बन सकते हैं, बशर्ते कि वे स्काउट गाइड प्रतिज्ञा तथा नियम के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें।
विद्यालय में अध्ययनरत स्काउट गाइड 18 वर्ष की आयु तक उसी इकाई (यूनिट) में रह सकेंगे।
स्काउट ट्रप ( स्काउट दल )-
स्काउट्स के एक दल को स्काउट ट्रप कहते हैं, जिसमें कम से कम 12 व अधिकतम 32 स्काउट्स होंगे।
गाइड कम्पनी (गाइड दल )-
गाइड्स के एक दल को गाइड कम्पनी कहते हैं, जिसमें कम से कम 12 व अधिकतम 32 गाइड्स रहेंगी।
टोली ( पैट्रोल )-
प्रत्येक दल (स्काउट ट्रप / गाइड कम्पनी) टोलियों में
विभाजित होंगे । प्रत्येक टोली में एक टोली नायक/नायिका तथा एक सैकेण्ड को मिलाकर 6 से 8 तक स्काउट/गाइड हो सकते हैं।
दलनायक /नायिका-
टोली नायक/नायिका में से, जिन्हें 6 माह का अनुभव
हो, यथा सम्भव द्वितीय सोपान बैज प्राप्त हो, उनमें से मानसभा के परामर्श से एक को ट्रूपलीडर (दलनायक)/ कम्पनीलीडर (दलनायिका) तथा दूसरों को सहायक दल नायक/नायिका नियुक्त किया जाता है। वे ए.पी.आरओ. में वर्णित बैज लगाते हैं।